Uttar Pradesh Free Boring Yojana Affidavit, Notary, Stamp format in Hindi

उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत “निःशुल्क बोरिंग” का शुभारंभ करके कृषकों के लिए एक नया और प्रभावी कदम उठाया है। यह पहल उत्तर प्रदेश के खेतीकरों को सिंचाई विकल्पों में बेहतरी और समृद्धि का मार्ग दिखाने का एक प्रमुख कदम है। निःशुल्क बोरिंग का उद्देश्य प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना है जो कृषकों को निर्धारित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करता है ताकि उन्हें अपने खेतों को बेहतर ढंग से पानी पहुंचाने में मदद मिल सके।

निःशुल्क बोरिंग के तहत लघु सिंचाई विभाग एक प्रोत्साहन प्रोग्राम शुरू करता है, जिसमें सरकार द्वारा तैयार किए गए निर्धारित विकल्पों के अनुसार कृषकों को निःशुल्क बोरिंग सेवाएं प्रदान की जाएँगी। इस प्रोग्राम के तहत, सरकार स्थानीय स्तर पर अधिकांश कृषकों के लिए विकल्पों को विकसित करेगी, जो उनके खेतों के भू-स्थिति और जल स्रोतों के आधार पर उपयुक्त होंगे। यह पहल कृषकों को निःशुल्क बोरिंग से लाभान्वित करने के लिए संबंधित तकनीकी और वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा।

इस पहल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषकों को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना है ताकि वे अपनी फसलों को समय पर और उचित मात्रा में पानी प्रदान कर सकें। समृद्धि के लिए सिंचाई विधि का उपयोग उत्तर प्रदेश में खेतीकरों के जीवन को सुखद बना सकता है और उन्हें अधिक उत्पादक बना सकता है।

इस पहल के माध्यम से, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार कृषकों के लिए एक बेहतर मोड़ प्रदान करता है, जो उन्हें सिंचाई तकनीकों के विकल्पों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और उन्हें अपने खेतों को प्रबल बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। इससे उन्हें खेती में नए उत्पादन तकनीकों और समय-बचत के उपायों का भी लाभ मिलता है।

लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार निःशुल्क बोरिंग योजना का एफिडेविट (शपथपत्र) का फॉर्मैट डाउनलोड करें (Uttar Pradesh Free Boring Yojana Affidavit/Notary/Stamp format):

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
निःशुल्क बोरिंग हेतु अनुरोध/अनुबन्ध पत्र

सेवा में,

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई,
जनपद ……………………………

मोहदय,
अनुरोध हैं कि मैं………………………………….. पुत्र/ पत्नी श्री ………………………………  निवासी ग्राम …………………………………….. विकाश खण्ड …………………………………………. जनपद ……………….. उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत  बोरिंग कराकर शासन  द्वारा आनुमान्य अनुदान कि दरों पर विद्युत/डीजल, पम्पसेट/ नलकूप स्थापित कर अथवा किराये के पम्पसेट से सिंचाई सुबिधा का लाभ उठाना चाहता हूं ।

  1. मैं बोरिंग कार्य में लघु सिंचाई विभाग को पूर्ण सहयोग दूंगा।
  2. मैं बोरिंग स्थल पर सरकारी सामान तथा स्टॉक सामग्री की सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करूंगा तथा किसी भी प्रकार की हानि का उत्तरदायी रहूँगा।
  3. मुझे बोरिंग कार्य हेतु आनुमान्य अनुदान की जानकारी है, मैं मुo ……………………….. रुo से आधिक जो भी व्यय होता है उसे बोरिंग प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कर दूंगा अथवा स्वयं वहन करूंगा ।
  4. मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं वर्तमान में पम्पसेट अस्थापित नहीं करना चाहता हूं। पम्पसेट किराये पर ले कर निःशुल्क बोरिंग का उपयोग सिचाई हेतु करूंगा।

अथवा

मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं बैंक के माध्यम से विद्युत/डीजल पम्पसेट/नलकूप लगवाने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा, और दो महीने में पम्पसेट स्थापित करा लूँगा।

अथवा

मैं सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूं। मैं नकद क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत 02 महीने में पम्पसेट स्थापित करा लूँगा।

  1. मैं बोरिंग पूर्ण होने के दो महीने के अंदर ही विद्युत/डीजल पम्पसेट स्थापित करके सिंचाई का आरंभ कर दूंगा। ऐसा न होने पर मैं सरकार द्वारा प्रदात्त किसी भी सुविधा का हकदार न होऊंगा, तथा सरकार को अधिकार होगा कि वह मुझसे प्राप्त ऋण और अनुदान को, एक एकमुश्त भू-राजस्व के रूप में मुझसे कर लें।
  2. मैं बोरिंग का साइज और पम्पसेट का हॉर्सपावर वहीं रखूंगा जो लघु सिंचाई विभाग द्वारा मेरी जोत, डिस्चार्ज और हॉर्सपावर हेड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसमें परिवर्तन करने पर मैं अनुदान का अधिकारी नहीं होऊंगा।
  3. मैं इस योजना हेतु शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों और शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करूँगा।

 

दिनक ……………………..

हo कृषक
(१ रुo के रेविन्यू स्टाम्प पर)

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